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युवती को प्रताडि़त कर आत्‍महत्‍या कराने के मामले में कोर्ट ने सुनायी 10 साल की सजा, लगाया 20 हजार अर्थदण्‍ड

गाजीपुर। युवती को प्रताडि़त कर आत्‍महत्‍या कराने के मामले में अपर न्‍यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह के कोर्ट ने आरोपी को दस साल की सजा व 20 हजार का जुर्माना लगाया है। एडीजीसी अखिलेश सिंह ने बताया कि मुहम्‍मदाबाद थाना क्षेत्र के रसूलपुर हकीम निवासी नंदलाल बिंद ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि मेरे पड़ोसी से मुकदमा चल रहा था, मेरी पत्‍नी लक्ष्‍मीना देवी ने पुत्री के साथ दुष्‍कर्म की रिपोर्ट थाने में दर्ज करायी थी। इस प्रकरण में मेरी पत्‍नी और बेटी को गवाही देना था, गवाही न देने के लिए मेरे पड़ोसी साहब बिंद, श्‍याम बाबू, शेखर और घर की महिलाएं मेरी लड़की को प्रताडि़त करते थे। 6 फरवरी घटना के दिन मेरी पत्‍नी घर के बाहर गाजीपुर गयी हुयी थी। उसी दिन प्रताड़ना से दुखी होकर मेरी ने फांसी लगाकर आत्‍महत्‍या कर लिया। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट धारा 306 में दर्ज कर मामले की विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में प्रस्‍तुत किया। इस मुकदमे में कुल आठ गवाह परीलक्षित हुए, सभी ने घटना का समर्थन किया। दोनो पक्षो के अधिवक्‍ताओ का बहस सुनने के बाद विद्वान न्‍यायाधीश ने साहब बिंद को 10 वर्ष की सजा और 20 हजार का अर्थदण्‍ड लगाया। नाबालिगो को केस किशोर न्‍यायालय में भेज दिया।

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