गाजीपुर। जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया है कि शासन के निर्देश पर जनपद में अपंजीकृत खरपतवारनाशी रसायन ‘‘साइक्लोसिनोन‘‘ के क्रय-विक्रय, भण्डारण और निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। जनपद के सभी कीटनाशी विक्रेताओं को इस रसायन की खरीद-फरोख्त तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए हैं। ‘‘साइक्लोसिनोन‘6 एक अपंजिकृत चयनात्मक अंकुरण-पूर्व खरपतवारनाशी रसायन है। कुछ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसकी आपूर्ति किए जाने की शिकायतें भी मिली है। इसे देखते हुए शासन स्तर से निगरानी बढ़ा दी गई है। जनपद में कीटनाशी विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों और गोदामों का निरीक्षण भी किया जाएगा। अपंजीकृत रसायन का विक्रय और भंडारण करना कीटनाशी अधिनियम, 1968 एवं कीटनाशी नियमावली, 1971 के प्रावधानों का उल्लंघन है। ऐसे रसायनों का अनियंत्रित प्रयोग मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। साथ ही इससे मृदा की उर्वरता को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है। सभी कीटनाशी विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे अपने प्रतिष्ठानों और गोदामों में इस रसायन की उपलब्धता होने इसकी खरीद-फरोख्त तत्काल बंद करें। निरीक्षण के दौरान किसी प्रतिष्ठान या गोदाम में यह रसायन पाया जाता है तो सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कठोर विधिक कार्यावाही की जाएगी। किसानों से भी अपील है कि वे केवल पंजीकृत एवं अनुमोदित कीटनाशी उत्पादों का ही उपयोग करें। किसी भी अपंजीकृत खरपतवारनाशी रसायन का खरीद न करें और संदिग्ध उत्पाद मिलने पर तत्काल कृषि विभाग को सूचित करें।
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