गाजीपुर। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया है कि जनपद की सभी सार्वजनिक एवं निजी संस्थानों में महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अधिनियम की धारा 04 के अन्तर्गत आने वाले सभी कार्यस्थलों (समस्त शासकीय, अशासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय, निगम, संस्थान, निकाय, उपक्रम, परिषद, बोर्ड, निजी प्रतिष्ठानों, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान/कालेज प्रशिक्षण केन्द्रों, सरकारी एवं गैर सरकारी नर्सिंग होम / चिकित्सालयों, खेल संस्थान/स्पोर्ट स्टेडियम, खेल व प्रतिस्पर्धा स्थल आदि) जिसमें 10 या 10 से अधिक संख्या में कार्मिक कार्यरत है, उनके कार्यालय नियोजक के लिखित आदेश द्वारा ष् आन्तरिक परिवाद समितिष् का गठन कराया जाना आवश्यक है। यह कार्य अधिनियम की धारा 26 को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी के निर्देशके कम में जनपद के उप जिलाधिकारियों, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से पूर्ण कराया जा सकता है जिसमें ऐसे सभी नियोक्ताओं के विरूद्ध शास्ति (50000 रू० तक का जुर्माना) अधिरोपित करने की व्यवस्था है। जिन्होने अधिनियम की धारा 4 की उप धारा 1 के अनुक्रम में आन्तरिक समिति का गठन नही किया है। समस्त नियोजक उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित करें। गठन सम्बन्धी सूचना कार्यालय-जिला प्रोबेशन अधिकारी, कलेक्ट्रेट परिसर, गाजीपुर को उपलब्ध कराया जाए।
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