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गाजीपुर: गैंगरेप के दो आरोपियो को पाक्‍सो कोर्ट ने सुनायी आजीवन कारावास की सजा, लगाया अर्थदण्‍ड

गाजीपुर। पाक्‍सो कोर्ट के न्‍यायाधीश रामअवतार प्रसाद ने गैंगरेप के दो आरोपियो को आजीवन कारावास सुनायी और 30-30 हजार का अर्थदण्‍ड लगाया है। विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने बताया कि बहरियाबाद थाना के एक गांव में पीडि़ता के पिता ने घटना की थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी कि मेरी 12 और 13 वर्षीय दो बेटियां हैं, दोनो अभियुक्‍त छोटी बेटी के साथ कई दिनो से गैंगरेप कर रहें थे घटना के दिन गांव के पास नहर पर ले जाकर दोनो रेप कर रहें थे तभी उसकी बड़ी बहन उसकी आवाज सुनकर वहां पहुंची और किसी तरह से उसे छुड़ाकर घर ले आयी। शाम को जब हम मजदूरी करके घर आये तो उसने घटना के बारे में बताया जिसकी तहरीर हम थाने में दे रहें है। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद चार्जशीट न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया। 3 मार्च 2025 को अभियुक्‍तगण बबलू राम और चंद्रशेखर राम के खिलाफ बीएनएस और पाक्‍सो की सुसंगत धाराओ में आरोप विरक्षित किया गया। विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने कुल सात गवाहो को विरक्षित कराया, तत्‍पश्‍चात दोनो पक्षो के अधिवक्‍ताओ के बहस को सुनकर पाक्‍सो कोर्ट के न्‍यायाधीश ने दोनो आरोपियो को आजीवन कारावास की सजा और 30-30 हजार का अर्थदण्‍ड लगाया है। अर्थदण्‍ड की धनराशि पीडि़ता को चिकित्‍सा एवं पुर्नवास के लिए देने का आदेश दिया है।

 

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