गाजीपुर। कम्पोजिट शराब दुकान कासिमाबाद (सिधागर रोड), शॉप आई0डी0-44621 पर नियमोल्लंघन पाये जाने के कारण जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 26.05.2026 द्वारा उक्त दुकान के अनुज्ञापन को निलम्बित कर दिया गया है। उक्त दुकान को दिनांक 27.05.2026 से 02.06.2026 तक दैनिक आधार पर संचालित किया जाना है। उक्त दुकान को दैनिक आधार पर संचालित किये जाने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 27.05.2026 को प्रातः 10.00 बजे से कार्यालयावधि में दुकान पर कम से कम एक आवेदन प्राप्त होने तक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, गाजीपुर में आमंत्रित किये जाते हैं। नियमानुसार प्रतिभूति धनराशि भी देय होगी। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड व निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। दुकानों के एम0जी0आर0/लाइसेंस फीस के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक या कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी गाजीपुर से प्राप्त की जा सकती है।
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