गाजीपुर। नाबालिग के साथ रेप कर फोटो व वीडियो वायरल करने के मामले में पाक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रामअवतार प्रसाद ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया और दो अन्य आरोपियो को 20-20 वर्ष कारावास की सजा व 15-15 हजार का अर्थदण्ड लगाया है। विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने बताया कि करण्डा थाना क्षेत्र के एक गांव में 18 जून 2020 को एक नाबालिग को अभियुक्त अभिमन्यु गांव के बाहर ट्यूबवेल को बुलाकर उसके साथ रेप किया तथा दो नाबालिग साथी विशाल व मन्नू से फोटो और वीडियो बनवा लिया। उस फोटो और वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर पीडि़ता से उसी ट्यूबेल पर तीनो ने कई बार गैंगरेप किया। जब पीडि़ता ने उनकी बात मानने से इंकार किया तो आरेापियो ने वीडियो वायरल कर लिया। पीडि़ता की मां को इस घटना की जानकारी होने पर उसने थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज करायी, करंडा पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत किया, अभियोजन के तरफ से विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने कुल पांच गवाहो को प्रस्तुत किया, गवाहो ने अभियोजक के कथानक का समर्थन किया, दोनो पक्षों के अधिवक्ताओ की बहस सुनने के बाद पाक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रामअवतार ने अभियुक्त अभिमन्यु को आजीवन कारावास की सजा और 20 हजार का अर्थदंड लगया, अभियुक्त मन्नू और विशाल को 20-20 वर्ष का कारावास की सजा व 15-15 हजार का अर्थदण्ड लगाया। अर्थदण्ड की पूरी राशि पीडि़ता को देने का आदेश दिया।
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