गाजीपुर। हत्या के प्रयास के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने आरोपी को 10 वर्ष की सजा और 10 हजार का अर्थदण्ड लगया है। एडीजीसी एडवोकेट अवधेश कुमार ने बताया कि रेवतीपुर गांव में 29 नवंबर 2010 को ओमप्रकाश के उपर जान से मारने की नियत से कट्टे से फायर किया गया था, पुलिस ने घटना की रिपोर्ट संजय राय, पंकज राय, छोटु उर्फ आनंद राय निवासीगण रेवतीपुर के खिलाफ धारा 307 आईपीसी/34 में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करके चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया। गवाहो और दोनो पक्षों के अधिवक्ताओ की बहस सुनने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश ने अभियुक्त छोटू उर्फ आनंद राय को दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा व 10 हजार का अर्थदण्ड लगाया, संजय राय और पंकज राय को संदेश का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
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