गाजीपुर। अपर जिला जज प्रथम शक्ति सिंह ने पत्नी की नृशंस हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और एक लाख रूपये का अर्थदण्ड लगाया है। न्यायाधीश ने अपने फैसले में बहुत ही मार्मिक टिप्पणी किया कि समाज में पति-पत्नी का रिश्ता पूर्णत: भरोसे और विश्वास का होता है। आरोपी ने इस विश्वास और भरोसे को केवल खण्डित नही किया है बल्कि अपनी पत्नी की हत्या अपने बेटी के सामने ही कर दी है। मानव जीवन अनमोल होता है उसे नशे के लिए समाप्त नही किया जा सकता है। एडवोकेट नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि मृतका के पिता हर्षनाथ ने थाने में रिपोर्ट लिखाई कि उसका शराबी दामाद आठ अगस्त 2022 को राशन के लिए बाजार गया और उसी पैसे से शराब पी लिया, घर आने पर पत्नी बिंदु देवी ने जब राशन मांगा तो उसे मारपीटकर मौत के घाट उतार दिया, इस घटना के समय में उसकी बेटी निधि मौजूद थी। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना कर कोर्ट में चार्जशीट प्रसतुत किया। दोनो पक्षो के अधिवक्ताओ के बहस सुनने के पश्चात अपर जिला जज प्रथम शक्ति सिंह ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और एक लाख का जुर्माना लगाया है।
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