गाजीपुर। अभियुक्त द्वारा 07 वर्ष की नाबालिक बच्ची को कोचिंग पढ़ाने की बात कहकर उसके साथ बलात्कार करना तथा थप्पड़ मारना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना करण्डा पर मु0अ0सं0 180/2025 धारा 65(2)/115(2)/351(3) बीएनएस व 5m/6 पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था।अपराध एवं अपराधियों के विरुध्द चलाये जा रहे अभियान के तहत मुक़दमा उपरोक्त की विवेचना के क्रम में उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार उपाध्याय मय पुलिस बल के द्वारा दि0 28.9.2025 को वांछित अभियुक्त मुलायम यादव पुत्र बृजराज यादव निवासी सोकनी थाना करण्डा जनपद गाजीपुर उम्र 25 वर्ष की मुखबिर खास की सूचना पर धरम्मरपुर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।
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