गाजीपुर। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित पुनर्वास हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजनान्तर्गत दुकान निर्माण एवं क्रय हेतु पात्र आवेदकों को वित्तीय सहायता के रूप मे वार्षिकक साधारण ब्याज की दर से ऋण के रूप मे धनराशि रू0 20,000/-स्वीकृत की जाती है जिसमे रू0 15000/- की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण के रूप मे तथ रू0 5000/- की धनराशि अनुदान के रूप मे दी जाती है। दुकान संचालन हेतु दुकान न्यूनतम 05 वर्ष के लिये किराये पर लिये जाने हेतु एवं खोखा/गुमटी/हाथ ठेला क्रय हेतु आवेदक को वित्तीय सहायता के रूप मे रू0 10000/- की धनराशि स्वीकृत की जाती है, जिसमे रू0 7500/-की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण के रूप मे तथा रू0 2500/- की धनराशि अनुदान के रूप मे दी जाती है। जिसके लिये जनपद के दिव्यांगजनों को दुकान निर्माण/संचालन योजना के अंतर्गत ऋण लेने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है, इच्छुक दिव्यांगजन अपना आवेदन विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाईन करने के उपरान्त आवेदन पत्र की हार्डकापी समस्त वॉछित संलग्नकों सहित कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, गाजीपुर मे किसी भी कार्यदिवस पर जमा कर सकते है। योजना के सम्बन्ध मे अधिक जानकारी अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकती है। जिनकी पात्रता के लिए एक पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो। आय प्रमाण पत्र (ग्रामीण क्षेत्र 46080/- व नगरीय क्षेत्र 56460/-) वर्षिक आय सीमा के दो गुने से अधिक न हों। राष्ट्रीयकृत बैंक में खुले बैंक खाता की छायाप्रति। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांग प्रमाण पत्र (40 प्रतिशत या उससे अधिक) की छायाप्रति। आधार कार्ड की छायाप्रति। वोटर पहचान पत्र/हाईस्कूल की मार्क शीट/यू0डी0आई0डी0 कार्ड की छायाप्रति। गारेन्टर के आधार कार्ड की छायाप्रति। सामान्य निवास प्रमाण-पत्र। (प्रार्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हों) प्रार्थी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक किन्तु, वर्ष से 60 वर्षो से अधिक न हों। प्रार्थी किसी आपराधिक अथवा आर्थिक मामलों में सजा न पाएं हो तथा उसके विरूद्ध किसी प्रकार की सरकारी धनराशि देय न हों। दुकान निर्माण हेतु स्वयं की 110 वर्ग फिट भूमि हो या अपने संस्त्रोतों से उक्त क्षेत्रफल की भूमि खरीदने/लेने में समर्थ हों।
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