गाजीपुर। निर्माण श्रमिकों के हित में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकरण नवीनीकरण की तिथि को 15 नवंबर 2025 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 तक विस्तारित कर दिया गया है। बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्देशित किया गया था कि जिन पंजीकृत निर्माण श्रमिकों ने लगातार 4 वर्ष या उससे अधिक समय से अपना पंजीकरण नवीनीकृत नहीं कराया है, उनका पंजीकरण निष्क्रिय सूची में शामिल किया जाएगा। अब श्रमिक हित में सभी निर्माण श्रमिकों को अतिरिक्त समय दिया गया है ताकि वे अपने पंजीकरणों को समय से नवीनीकृत करा सकें। जनपद के सभी निर्माण श्रमिकों से अपील की जाती है। ऐसे सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिनका नवीनीकरण 4 वर्ष या उससे अधिक समय से लंबित है, वे 31 दिसंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से न्च्ठव्ब्ॅण्प्छ पोर्टल पर स्वयं अथवा अपने नजदीकी जनसेवा केन्द्र के माध्यम से अपना नवीनीकरण करा लें। निर्धारित तिथि के बाद नवीनीकरण न कराने वाले श्रमिकों के पंजीकरण को निष्क्रिय सूची में शामिल कर दिया जाएगा। श्रमिकों के हित में बोर्ड द्वारा संचालित सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ केवल सक्रिय (।बजपअम) पंजीकरण पर ही उपलब्ध है। जनपद गाज़ीपुर के समस्त निर्माण श्रमिकों, संबंधित मजदूर संगठनों, एवं जनप्रतिनिधियों से अनुरोध है कि इस सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें, ताकि हर श्रमिक इस विस्तार का लाभ उठा सके।
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