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गाजीपुर: मास्‍टर प्‍लान कार्यालय का इन शर्तो को पूरा करें और मात्र एक रूपये में पास करायें भवन का नक्‍शा

शिवकुमार

गाजीपुर। विनियमित क्षेत्र गाजीपुर के सीमा के अंदर अगर आपको एक रूपये में नक्‍शा पास करवाना है तो कार्यालय के शर्तो को पूरा करते हुए स्‍वीकृति पा सकते है। विनियमित क्षेत्र कार्यालय गाजीपुर के अनुसार विनियमित क्षेत्र गाजीपुर जिसमें नगर पालिका गाजीपुर और 47 राजस्‍व गांव की सीमा आती है। इन क्षेत्रों में यदि कोई कालोनी का ले-ऑउट प्‍लान कार्यालय से स्‍वीकृति होता है तो उसमे 100 मीटर वर्ग तक के आवासीय भवन के निर्माण के लिए एक रूपये टोकन के साथ मानचित्र प्रस्‍तुत करने पर स्‍वीकृति मिल जायेगी। जिससे भवन स्‍वामी अपने भवन का निर्माण कर सकता है। इसमें विभाग का यह शर्त है कि भवन स्‍वामी और पंजीकृत इंजिनियर को यह प्रमाण पत्र प्रस्‍तुत करना होगा कि उपविधि 2025 के नियमो के अंर्तगत वह भवन का निर्माण करेगा। नियम का उल्‍लंघन होने पर दोनो लोगो पर कठोर कार्रवाई होगी। विनियमित क्षेत्र अधिकारी ने जमीन खरीदने वाले सम्‍मानित जनपदवासियो से अपील किया है कि गाजीपुर विनियमित क्षेत्र में जमीन खरीदने से पहले यह देख लें कि जिस कालोनी में जमीन ले रहें है उसका ले-ऑउट कार्यालय से स्‍वीकृति है कि नही। अवैध कालोनियो में जमीन खरीदने पर अपके भवन का नक्‍शा पास नही होगा।

 

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