गाजीपुर। अब अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्रोफेसरों एवं कर्मचारियों को भी नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा जिसके लिए निदेशालय द्वारा प्रोफार्मा जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश दिनांक 02.09.2025 के आधार पर दिनांक 30 जून /31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले प्रदेश के विश्वविद्यालयों /अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवानिवृत्त की तिथि (30 जून /31 दिसम्बर) के ठीक अगले दिन अर्थात 01 जूलाई /01 जनवरी को वेतनवृद्धि नियत होने पर ऐसे प्रोफेसर एवं कर्मचारियों की पेंशन की गणना एक नोशनल वेतनवृद्धि देते हुए गणना किया जाना था परन्तु निदेशालय द्वारा शासन से मार्गदर्शन के नाम पर उलझा दिया गया था। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, उत्तर प्रदेश के पूर्व संयुक्त महामंत्री डॉ० जगदीश सिंह दीक्षित के अथक प्रयासों से सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए नोशनल इन्क्रीमेंट के लिए शासनादेश शासन द्वारा निर्गत किया गया था। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश प्रभारी प्रोफेसर राघवेन्द्र कुमार पाण्डेय ने बताया कि अब उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के पेंशन अनुभाग द्वारा एक प्रोफार्मा जारी कर दिया गया है और इसका लाभ उनको मिलेगा जिनका जन्मतिथि 01 जनवरी या 01 जुलाई होगी और वेतन वृद्धि इन तिथियों पर नहीं प्राप्त हुई होगी, ऐसे लोगों को ही यह अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगी। इसके लिए सम्बन्धित प्रोफेसर एवं कर्मचारियों को आवेदन-पत्र वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज को प्रस्तुत करना होगा।

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