लखनऊ। राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए विभिन्न स्तरों के प्रत्याशियों के लिए अधिकतम व्यय की सीमा तय कर दी है। ग्राम प्रधान अधिकतम सवा लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। सदस्य ग्राम पंचायतों के लिए अधिकतम सीमा 10 हजार रुपये तय की गई है। क्षेत्र पंचायत सदस्य अधिकतम एक लाख रुपये, जिला पंचायत सदस्य 2.5 लाख रुपये, क्षेत्र पंचायत प्रमुख 3.5 लाख रुपये और जिला पंचायत अध्यक्ष अधिकतम 7 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। इसी तरह से अलग-अलग वर्गों के लिए पर्चा खरीदने और जमानत की राशि भी निर्धारित कर दी गई है।
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