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गाजीपुर: नाबालिग को भगा ले जाने और रेप के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई दस वर्ष की सजा, लगाया अर्थदण्‍ड

गाजीपुर। बहला-फुसलाकर नाबालिग को भगा ले जाने और रेप करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दस वर्ष की सजा और 25 हजार का अर्थदंड लगाया है। विशेष लोक अभियोजक प्रभूनारायण सिंह ने पूर्वांचल न्‍यूज डॉट को बताया कि गहमर थाना में 28 दिसंबर को 2017 को अभियुक्‍त निरंजन ने नाबालिग लड़की को भगाकर हैदराबाद ले गया और उसके साथ कई बार रेप किया। पीडिता के परिजनो ने थाने में एफआईआर दर्ज कराया। पुलिस ने मामले को 336,366,376 आईपीसी में दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में प्रस्‍तुत किया। इस मुकदमे में कुल सात गवाह प्रस्‍तुत हुए सभी ने घटना का समर्थन किया। दोनो पक्षो के बहस सुनने के बाद पास्‍को कोर्ट के विशेष न्‍यायाधीश रामअवतार प्रसाद ने आरोपी को दस वर्ष की सजा और 25 हजार का अर्थदण्‍ड लगाया है।

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