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सत्‍यदेव हत्‍याकांड में मशाला सिंह, झुन्‍ना सिंह सहित 9 अभियुक्‍तो के प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने किया खारिज, कहा- साक्ष्‍य है, आरोप से नही होगें बरी  

गाजीपुर। अपर सत्र न्‍यायाधीश कोर्ट प्रथम शक्ति सिंह ने जखनियां क्षेत्र के सत्‍यदेव हत्‍याकांड में अभियुक्‍तगण चंद्रभान यादव, उदयभान यादव, सत्‍येंद्र उर्फ मशाला सिंह, संजय सिंह, संतोष सिंह, बेचन यादव उर्फ साही, सतीश कुशवाहा, भुल्‍लन उर्फ मिथिलेश, शिवानंद उर्फ झुन्‍ना सिंह के प्रकरण की याचिका को खारिज करते हुए उनके खिलाफ आरोप पत्र बनाने का आदेश दिया है। जिला सहायक शासकीय अधिवक्‍ता अखिलेश सिंह ने बताया कि 14 जुलाई 2014 को अभियुक्‍तगण द्वारा रात में लगभग 10:45 बजे घर के बाहर सो रहे सत्‍यदेव यादव की गोली मारकर हत्‍या कर दी गयी। इस घटना की रिपोर्ट मृतक की पत्‍नी लक्ष्‍मी देवी ने थाने में दर्ज करायी, मुकदमा के दौरान अभियुक्‍तगण द्वारा कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया कि हम लोगो को बिना साक्ष्‍य और गलत तौर पर वादिनी द्वारा मुकदमा में मुल्जिम बनाया गया है। कोर्ट के कार्रवाई के दौरान वादिनी मुकदमा लक्ष्‍मी देवी गवाह हरदेव यादव, बादामा यादव, लालबहादुर पटेल, भोला पाल, रमेश राजभर का बयान हुआ जिसमें गवाहो ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया। कोर्ट ने गवाहो के बयान के आधार पर आदेश दिया कि पत्रावली पर प्रथम दृष्‍टया साक्ष्‍य उपलबध है इसलिए अभियुक्‍तगणो को आरोप से उन्‍मुक्‍त किये जाने का कोई आधार नही पाया जाता है।

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