गाजीपुर! राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 09 मई, 2026 को जनपद न्यायालय गाजीपुर, वाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद तथा ग्राम न्यायालय जखनियां व जमानियां के साथ-साथ अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में किया जाएगा। शक्ति सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-01/नोडल अधिकारी, लोक अदालत गाजीपुर की अध्यक्षता में आज दिनांक 27.04.2026 को जनपद न्यायालय गाजीपुर के दसकक्षीय सभागार में बैठक आहूत की गयी। जिसमें नीरज गोंड, सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर, एम0के0 सिंह अपर मुख्य चिकित्साधिकारी गाजीपुर, अभयराज अपर जिला पंचायत राज अधिकारी गाजीपुर, हिमाशु उपनिबंधक, माधुरी गुप्ता उपनिबंधक, मनीष त्रिपाठी टी0एस0आई0 व देवाकुमार नायब तहसीलदार व अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित हुये। नीरज गोंड, सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर के द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व की भांति माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित प्रकरण यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी, छोटे व लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एन.आई.एक्ट, स्टाम्प वाद/पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद, सुलह समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवाद को परिपक्व कराकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व की तुलना में ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण कर, आमजन को लाभान्वित करते हुए, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। बैठक में दिनांक 09 मई, 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह-समझौता के आधार अधिक से अधिक वादों निस्तारण के लिए विशेष रूप चर्चा की गई।
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