गाजीपुर। पुलिस उप महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र वैभव कृष्ण ने करंडा थाने के कटरिया गांव के संदर्भ में बताया कि जनपद गाजीपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति पूर्णत: सामान्य है। ऐतिहात के तौर पर पूरे जिले में बीएनएस की धारा 163 लागू है। इस समय जिले में किसी प्रकार का धरना-प्रदर्शन, कैंडल मार्च या कोई भी इस तरह के कार्यक्रम की कोई इजाजत नही है। उन्होने बताया कि इस घटना के संदर्भ में कुछ लोगों और कुछ संगठनों ने भ्रामक सूचना सोशल मीडिया पर चलाई। इस क्रम में छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है। यह छह एफआईआर प्राइवेट हैंडलर्स और कुछ रानजीतिक हैंडलर्स के खिलाफ है। इन लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई हो रही है। उन्होने बताया कि सत्यापित समाचार ही चलाएं और अपना स्टेटमेंट दें। आपराधिक और जातिगत उद्देश्य से संघर्ष को बढ़ाने के उद्देश्य से कोई भी गलत कार्य करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
Purvanchal News जोड़े आपको पूर्वांचल से….