गाजीपुर। मुख्य विकास अधिकारी, जनपद गाजीपुर की अध्यक्षता में शनिवार को राइफल क्लब, गाजीपुर में सांसदगण/विधायकगण/जनप्रतिनिधिगण एवं विद्युत विभाग के समस्त अधिकारियों के साथ अविद्युतीकरण आवासों के विद्युतीकरण के लिए प्रस्तावित डी0पी0आर0 एवं वर्तमान में विभाग द्वारा ‘‘बिजली बिल राहत योजना 2025-26‘‘ के व्यापक प्रचार प्रसार के सम्बन्ध में अपरान्ह 12ः00 बजे बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें स्डट.1 घरेलू श्रेणी उपभोक्ता 1 ज्ञॅ – 2 ज्ञॅ एवं स्डट.2 वाणिज्यिक श्रेणी उपभोक्ता 1 ज्ञॅ के नेवर पेड, लाॅंग अनपेड विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विद्युत बिलों में छूट एवं समस्त उपभोक्ता विद्युत चोरी के प्रकरणों में राजस्व निर्धारण के सम्बन्ध में निम्न विववरणानुसार अवगत कराया गया है।
योजना हेतु पत्र उपभोक्ता भुगतान हेतु विकल्प प्रथम चरण 01.12.2025 से 31.12.2025 तक प्रथम चरण 01.01.2026 से 31.01.2026 तक प्रथम चरण 01.02.2026 से 28.02.2026 तक
मूलधन में छूट ब्याज में छूट मूलधन में छूट ब्याज में छूट मूलधन में छूट ब्याज में छूट
;स्डट.1द्ध घरेलू श्रेणी उपभोक्ता 1 ज्ञॅ – 2 ज्ञॅ एवं ;स्डट.2द्ध वाणिज्यिक श्रेणी उपभोक्ता 1 ज्ञॅ 1. एकमुष्त
समाधान 25ः 100ः 20ः 100ः 15ः 100ः
- रू0 750 मासिक किश्त 10ः 100ः 10ः 100ः 10ः 100ः
- रू0 500 मासिक किष्त 5ः 100ः 5ः 100ः 5ः 100ः
ऽ पंजीकरण कराने के लिए उपभोक्ता को रूपये 2000.00 धनराषि का भुगतान पंजीकरण के समय करना होगा।
ऽ किष्त का प्राविधान है।
ऽ एकमुष्त भुगतान के लिए पंजीकरण के बाद 30 दिन का समय मिलेगा। अधिकतम दिनांक 28.02.2026 तक स्लैब के नियमानुसार देय होगा।
ऽ विभागीय खण्ड अथवा उपखण्ड कार्यालय अथवा कैष काउन्टर/न्च्च्ब्स् ब्वदेनउमत ।चच/जनसेवा केन्द्र /फिनटेक प्रतिनिधि/मीटर रीडर (बिलिंग एजेन्सी) विभागीय वेबसाईट ूूूण्नचचबसण्वतह के माध्यम से पात्र उपभोक्ता पंजीकरण करा सकते है।
ऽ नेवर पेड, ऐवर पेड समस्त उपभोक्ता कोर्ट केष एवं आर0सी0 स्थाई विद्युत विच्छेदन के कैष भी योजना का लाभ ले सकेंगे।
ऽ अधिक जानकारी के निकटतम विद्युत कार्यालय/जनसेवा केन्द्र से सम्पर्क करें, अन्यथा 1912 टोल फ्री हेल्प लाइन नम्बर या ूूूण्नचचबसण्वतह सम्पर्क करें।
समस्त उपभोक्ता विद्युत चोरी के प्रकरणों में राजस्व निर्धारण पर भी अधिकतम 50ः तक की छूट
प्रथम चरण (01.12.2025 से 31.12.2025 तक) में पंजीकरण कराने पर प्रथम चरण (01.01.2026 से 31.01.2026 तक) में पंजीकरण कराने पर प्रथम चरण (01.02.2026 से 28.02.2026 तक) में पंजीकरण कराने पर
राजस्व निर्धारण धनराषि का 50ः (पंजीकरण की धनराषि को सम्मिलित करते हुए)
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ब्वउचवनदकपदह ।उवनदज
(षमन षुल्क) राजस्व निर्धारण धनराषि का 55ः (पंजीकरण की धनराषि को सम्मिलित करते हुए)
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ब्वउचवनदकपदह ।उवनदज
(षमन षुल्क) राजस्व निर्धारण धनराषि का 60ः (पंजीकरण की धनराषि को सम्मिलित करते हुए)
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ब्वउचवनदकपदह ।उवनदज
(षमन षुल्क)
ऽ पंजीकरण कराने के उपभोक्ता कोः-
- रू0 2000.00 अथवा राजस्व निर्धारण धनराषि का 10 प्रतिषत धनराषि, जो भी अधिक हो, का भुगतान करना होगा।
- विद्युत चोरी वाले परिसर के विद्युत संयोजन की एकाउन्ट आई0डी0 बतानी होगी।
- यदि विद्युत चोरी वाले परिसर पर विद्युत संयोजन नहीं है तो नये विद्युत संयोजन प्राप्त करने हेतु झटपट पोर्टल पर आवेदन करना होगा तथा आवेदन की रसीद उपलब्ध करानी होगी।
- यदि विद्युत चोरी वाले परिसर पर विद्युत संयोजन है तो बकाये का पूर्ण भुगतान करना अनिवार्य होगा। इसके लिए व्यक्ति पात्रता के अनुसार पंजीकरण कराकर इस योजना के अन्तर्गत विद्युत बिल में छूट का लाभ भी ले सकेगा।
उपरोक्त बैठक में उपस्थित माननीय सांसदगण/विधायकगण/जनप्रतिनिधिगण द्वारा ‘‘बिजली बिल राहत योजना 2025-26‘‘ के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु बहुमूल्य सुझाव दिये गये।
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