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गाजीपुर जिले के अचल संपत्तियों के सरकारी सर्किल दरों में हुई है 10 से 15 प्रतिशत की वृद्धि- डीएम

गाजीपुर। आज दिन सोमवार को जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष मे प्रेस प्रतिनिधियो संग प्रेसवार्ता कर जानकारी दी है कि जनपद की तहसीलों में विभिन्न क्षेत्रों की सम्पत्तियों की दरों को बाजारू मूल्य के लगभग समतुल्य करते हुए बृद्धि कर दिनांक 08.06.2026 से प्रभावी किया गया है। जनपद गाजीपुर में अचल सम्पत्तियों की दरों में तहसीलवार औसतन 10 से 15 प्रतिशत की बृद्धि की गयी है। उन्होने बताया कि उप निबन्धक कार्यालय सदर मोहम्मदाबाद, जमानियां, सैदपुर, जखनियां कासिमाबाद व सेवराई मे नगरीय, अर्द्वनगरीय, एवं ग्रामीण क्षेत्रांे मे बेसिक वैल्यू अन्य कृषि/अकृषक भूमि दरो, मे 10 से 15 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है वही वाणिज्यिक भूमि की दरो सैदपुर, सेवराई मे 10 से 12 प्रतिशत की वृद्धि तथा जखनिया मे वृद्धि शून्य है। वही निर्माण व वृक्ष की भूमि मे कोई वृद्धि नही की गयी है। उन्होने बताया कि तहसील सदर में रामपुर उर्फ झिंगुरपटटी शहरी व देहाती, जमलापुर देहाती, सुखदेवपुर, रौजा शाहबरखुरदार, की दरों में वर्ष 2015 से कोई बृद्धि न होने के कारण इनकी दरों को आस पास की दरों के समतुल्य किया गया है। तहसील मुहम्मदाबाद में राजस्व ग्राम चकबाला, चकभिखू, मच्छटी आदि की दरों को आस पास की दरों के समतुल्य किया गया है। तहसील जमानियां में कालूपुर की दरों को वर्ष 2015 से कोई बृद्धि न होने के कारण भी इनकी दरों को आस पास की दरों के समतुल्य किया गया है। उन्होने बताया कि  जनपद की समस्त तहसीलों में कृषि भूमि 0.070 हे0 की दरों में कोई बृद्धि नहीं की गयी है। उक्त दरें बाजारू दरों के समतुल्य है। उपरोक्त सभी क्षेत्रों में वर्ष 2024 के बाद मुद्रास्फीति को देखते हुए बाजारू मूल्यों के अनुरूप दरों को समतुल्य किया गया है।

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