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गाजीपुर में 28 अक्टूबर तक रहेगा नो फ्लाइंग जोन

गाजीपुर। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने बताया कि भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वाराणसी के नमो घाट पर दिनांक 22, 24 व 25 अक्टूबर, 2026 को हवाई प्रदर्शन किया जायेगा, जिसमें लगभग 100 विमानों के भाग लेने की सम्भावना है,जो प्रयागराज, गोरखपुर, गाजीपुर, वाराणसी, लखनऊ, बरेली आदि जैसे आस-पास के जिलों से उड़ान भरेंगे, जिसके अन्तर्गत ए०एफ०डी०ए०डी०-2026 में भाग लेने के लिए दिनांक 15.10.2026 से  27.10.2026 तक चिनुक, अपाचे व मिग-17  V -5 हेलीकाप्टरों को गाजीपुर के अन्धऊँ हवाई पट्टी पर तैनात किया जाना निर्धारित किया गया है। उक्त प्रस्तावित हवाई प्रदर्शन कार्यकम के दृष्टिगत जनसुरक्षा, लोक-शान्ति एवं विधि-व्यवस्था बनाये रखने तथा कार्यक्रम की निर्वार्ध एवं सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु यह आवश्यक प्रतीत होता है कि कार्यक्रम स्थल एवं उसके आस-पास के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अनाधिकृत उड़ान गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाय। जिला मजिस्ट्रेट ने गाजीपुर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों तथा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ( DGCA ) द्वारा अधिसूचित Unmanned Aircraft System Rule  2021 के प्राविधानों के आलोक में जनपद गाजीपुर के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को दिनांक 24.10.2026 से 28.10.2026 तक नो-फ्लाइंग जोन घोषित किया है। उपरोक्त वर्णित अवधि में उपर्युक्त क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के ड्रोन, मानव रहित विमान ( UAV ) पैराग्लाईडर, हॉट एयर बैलून, माइक्रोलाईट, एयरक्राफ्ट अथवा अन्य किसी भी प्रकार के हल्के/मानव रहित उड़ान यन्त्र के संचालन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा, तथापि सुरक्षा एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत केवल अधिकृत एजेन्सियों को सक्षम प्राधिकारी पूर्वानुमति से छूट प्रदान की जा सकेगी। इस आदेश का उल्लंघन किये जाने पर सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्ध प्रचलित विधि के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। यह आदेश दिनांक 24.10.2026 से 28.10.2026 तक प्रभावी रहेगा।

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