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गाजीपुर: हत्‍या के मामले में जिला जज ने सुनायी एक ही परिवार के चार लोगो को आजीवन कारावास की सजा, लगाया अर्थदण्‍ड

गाजीपुर। जिला जज धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने शनिवार को हत्या के मामले में एक ही परिवार के पिता सहित 4 लोगो को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है साथ ही अर्थदंड की राशि से 60 प्रतिसत राशि वादनी को देने का आदेश दिया है! अभियोजन के अनुसार थानां दिलदारनगर के शहनाज अख्तर ने दिनांक 8 अप्रैल 2023 को इस बात का तहरीर दिया कि उसके पति अमजद खा को उसके ही पिता एनुदीन खा, भाई   नवशाद खा इरफान खा व मेहरुन्निशा संपत्ति में हिस्सा न देने की बात मोबाइल से करते थे और संपत्ति की लालच में कभी भी मेरी औऱ मेरे बच्चों की हत्या कर सकते है इस बात की ख़बर मोबाइल से बताते थे उसी सम्पति की विवाद को लेकर 8 अप्रैल 2023 को रात्रि करीब 4 बजे मेरे पति की हत्या उपरोक्त लोगो ने  गला रेत कर कर दिए! वादनी उस समय अपने मायके में बच्चो के साथ थी सूचना पर अपने ससुराल आई! वादिनी की सूचना पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ] पुलिस से दौरान विवेचना आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया! पुलिस ने विवेचना उपरान्त सभी आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया! दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय व वादिनी के अधिवक्ता भोला नाथ राय ने कुल 7 गवाहो को पेश किया शनिवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए चारो आरोपियों को जेल भेज दिया।

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