गाजीपुर। जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो रामअवतार प्रसाद के अदालत ने मंगलवार को एक अभियुक्त को 20 वर्ष व 50 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। इसकी जानकारी देते हुुए सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम कुमार राय ने बताया कि मामला 8 सितम्बर 2021 थाना सैदपुर मे पीड़िता के नाना की तहरीर पर धारा 363 आईपीसी मे मुकदमा दर्ज हुआ। 14 सितम्बर 2021 को अभियुक्त रोहित यादव को गिरफतार कर लिया गया। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय मे धारा 363, 376 आईपीसी व 5/6 पाक्सो एक्ट में प्रेषित किया। अभियोजन ने कुल 7 गवाहो को परीक्षित कराया, सभी ने घटना का संमर्थन किया। जिसके आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त रोहित यादव को धारा 363 में 5 वर्ष व 10 हजार रूपये का अर्थ दण्ड एवं 5/6 पाक्सों एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास व 40 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। सभी सजाये साथ साथ चलेगी।
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