गाजीपुर। बेसिक शिक्षा विभाग ने अनुशासनहीनता एवं विभागीय निर्देशों के उल्लंघन से जुड़े आरोपों के मामले में कम्पोजिट विद्यालय सवास, शिक्षा क्षेत्र सादात में कार्यरत शिक्षक रविन्द्र प्रताप को निलंबित कर दिया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपासना रानी वर्मा द्वारा जारी निलंबन आदेश संख्या 6912-16/2026-27, दिनांक 03 अक्टूबर 2026 में संबंधित शिक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई है।आदेश के अनुसार, खंड शिक्षा अधिकारी सादात द्वारा 25 सितंबर 2026 को प्रस्तुत आख्या एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर शिक्षक के विरुद्ध प्रथम दृष्टया आरोप पाए गए। विभाग का आरोप है कि 02 सितंबर 2026 को परिषदीय विद्यालयों में अवकाश संबंधी भ्रामक/कूट रचित आदेश अथवा सूचना विभिन्न विभागीय/शिक्षक समूहों में प्रसारित की गई, जिसके संबंध में स्पष्टीकरण भी मांगा गया था।आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार विद्यालयों के औचक निरीक्षण से संबंधित गोपनीय सूचना विभिन्न व्हाट्सऐप समूहों में साझा की गई तथा कथित रूप से भ्रामक आदेश प्रसारित कर विद्यालयों में छात्रों के पठन-पाठन को प्रभावित किया गया। विभागीय कार्यालय द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण को भी संतोषजनक नहीं माना गया।जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश में कहा है कि उक्त आरोप प्रथम दृष्टया शिक्षक के पदीय दायित्वों एवं शिक्षक गरिमा के विपरीत प्रतीत होते हैं। निलंबन अवधि में संबंधित शिक्षक को उनके कार्यरत मूल विद्यालय से संबद्ध किया गया है तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान किया जाएगा।मामले की विभागीय जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी बिरनो, को जांच अधिकारी नामित किया गया है। आदेश में संबंधित शिक्षक को जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष एवं अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

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