गाजीपुर। वरिष्ठ कोषाधिकारी ने बताया है कि कोषागार निदेशालय उ०प्र० द्वारा प्रदेश के कोषागारों से पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स को पेंशनर परिचय पत्र कार्ड की सुविधा दिये जाने का निर्देश है, जिसके लिए प्रत्येक पेंशनर्स द्वारा कोषागार कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर अपने पेंशन प्राधिकार पत्र में अंकित अभिलेखानुसार अपनी व्यक्तिगत सूचना भरकर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जमा किया जाना होगा। पेंशनर्स द्वारा अपनी स्वयं की एकल नवीनतम कलर पासपोर्ट साइज फोटो प्रारूप पर चस्पा किया जायेगा। पेंशनर्स द्वारा प्रारूप कोषागार कार्यालय में उपलब्ध कराये जाने के उपरांत उक्त सूचना का कोषागार द्वारा सत्यापन करने के पश्चात पेंशनर परिचय पत्र निर्गत किया जायेगा। कोषागार कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत पेंशनर परिचय पत्र भी पूर्व की तरह मान्य है। साथ ही अवगत कराना है कि पेंशनर की मृत्यु की दशा में कार्यालय द्वारा निर्गत पेंशनर परिचय पत्र वापस करना होगा एवं परिचय पत्र खोने/नष्ट होने की दशा में रूपया 100/- शुल्क ट्रेजरी चालान द्वारा राजकोष में जमा करने के पश्चात दुसरा पेंशनर परिचय पत्र निर्गत किया जायेगा। परिचय पत्र में काट-पीट/अपरिलेखन तथा परिर्वतन वर्जित है। ऐसा करने पर से पेंशनर परिचय पत्र स्वतः अमान्य हो जायेगा। कोषागार से पेंशन स्थानातंरण की दशा में पेंशनर परिचय पत्र को कोषागार में वापस करना अनिवार्य होगा।