गाजीपुर। जनपद में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के अंतर्गत 31 अगस्त 2026 तक निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसके तहत पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, जुलूस निकालने, धरना-प्रदर्शन करने, उत्तेजक नारेबाजी करने तथा अन्य ऐसी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर के प्राचार्य प्रोफेसर डॉ. राघवेन्द्र कुमार पाण्डेय ने इस संबंध में एक अपील जारी की है। अपील में महाविद्यालय के समस्त छात्र-छात्राओं, अभिभावकों एवं प्राध्यापकों से आग्रह किया गया है कि वे किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, उत्तेजनात्मक नारेबाजी अथवा राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में भाग न लें और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। प्राचार्य डॉ. पाण्डेय ने कहा कि यदि किसी की कोई मांग या समस्या है, तो उसका मांग-पत्र लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण ढंग से जिला प्रशासन के संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करें।
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