गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत ने बुधवार को हत्या के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास के साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित करते हुए आयुध अधिनियम में 2 साल कारावास के साथ ही 5 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दण्डित किया है अर्थदंड की राशि से 50 प्रतिसत राशि वादनी को देने का आदेश दिया है! अभियोजन के अनुसार थाना बहरियाबाद गांव मुबारकपुर हरतरा निवासी शीला देवी ने इस आशय की तहरीर दिया कि दिनांक 23 मार्च 2021 को रात्रि 10 बजे सादात वियर की दुकान से मेरा लड़का सर्वेश यादव दीपक यादव घर आ रहे थे कि जैसे ही गांव के टावर के पास पहुचे की पुरानी आसनाई को लेकर ताल गांव मोलना थाना भुड़कुड़ा निवासी मनोहर यादव मेरे लड़के सर्वेश यादव के पेट मे गोली मार दिया और दीपक यादव के दाहिने हाथ मे गोली मार दिया गोली की आवाज सुनकर मैं और परिवार के लोग मौके पर पहुचे तो मेरा लड़का सर्वेश जिंदा था और बताया कि मनोहर यादव ने अपने साथियों के साथ मिलकर गोली मारा है गांव वालों की मदद से अपने पुत्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिर्जापुर ले गई जहाँ डॉक्टर साहब ने सर्वेश को मृत घोषित कर दिया और दीपक को ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया! वादनी की सूचना पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया पुलिस ने विवेचना उपरन्त आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया!दौरान विचारण अभियोजन कि तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने कुल 14 गवाहो को पेश किया! बुधवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए आरोपी को जेल भेज दिया!
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