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गाजीपुर: वरिष्‍ठ जनो के सहायक उपकरण परीक्षण शिविर के लिए टाइमटेबल जारी

गाजीपुर। राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में वरिष्ठ जनों के नित्य जीवन सहायक उपकरण हेतु परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। जिला समाज कल्याण अधिकारी राम नगीना यादव ने बताया है कि विकास खण्डवार परीक्षण शिविर हेतु विकास खण्ड सैदपुर व देवकली हेतु आयोजन सैदपुर ब्लाक मुख्यालय पर दिनांक 16.12.2024 को, विकास खण्ड सादात व जखनियां हेतु  आयोजन जखनियां ब्लाक मुख्यालय पर दिनांक 17.12.2024 को, मनिहारी व बिरनों का आयोजन बिरनों ब्लाक मुख्यालय पर दिनंाक 18.12.2024 को, मरदह व कासिमाबाद का आयोजन कासिमाबाद ब्लाक मुख्यालय पर दिनांक 19.12.2024 को, करण्डा व सदर का आयोजन सदर ब्लाक मुख्यालय पर दिनांक 20.12.2024 को, मुहम्मदाबाद व भावरकोल का आयोजन मुहम्मदाबाद ब्लाक मुख्यालय पर दिनंाक 21.12.2024 को, जमानियां व भदौरा का आयोजन जमानियां ब्लाक मुख्यालय पर दिनंाक 23.12.2024 को, बाराचवर का आयोजन वाराचवर ब्लाक मुख्यालय पर दिनंाक 24.12.2024 को, रेवतीपुर का आयोजन रेवतीपुर ब्लाक मुख्यालय पर दिनंाक 26.12.2024 को किया जाना है। उन्होने बताया कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए लगने वाले दस्तावेज- भारत के वरिष्ठ नागरिक की आयु 60 वर्ष और उससे अधिक हो, पहचान प्रमाण पत्र हेतु आधार कार्ड या आधार कार्ड के लिए नामांकन(आधार नामांकन पावती)। यदि वृद्धजन के पास आधार कार्ड नही है, तो पहचान के उद्देश्य के लिए निर्देशित पहचान पत्र दस्तावेजों में से कोई भी स्वीकार है। आर्थिक पात्रता- नीचे वर्णित दस्तावेजों में से किसी एक की छाया प्रति प्रस्तुत एवं जमा कर सकता है। पात्रता के लिए जिला प्राधिकरण से प्रमाण पत्र या, वी0पी0एल0 राशन कार्ड या, मनरेगा कार्ड, या इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, या राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अथवा राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की किसी अन्य पेंशन योजना के तहत वी0पी0एल0 श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने का प्रमाण। दिव्यांगता पेंशन कार्ड या वी0पी0एल0 श्रेणी के अलावा अन्य वरिष्ठ नागरिक, जिनकी सभी श्रोतो से मासिक आय रूपये 15000 प्रतिमाह से कम वह राजस्व विभाग, माननीय सासंद, मा0 विधायक एवं ग्राम प्रधान द्वारा प्रदत्त होगा आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते है। उन्होने बताया कि  वृद्धजन द्वारा 3 वर्षो के दौरान भारत सरकार/राज्य सरकार या अन्य सामाजिक योजना के अन्तर्गत किसी शासकीय/अशासकीय/अन्य संस्था से कोई उपकरण प्राप्त न किया गया हो पात्र होंगे।

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