गाजीपुर। सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा दिनांक 22.12. 2024 को दो सत्रो में सम्पन्न होगी तथा इस वर्ष दिनांक 25.12.2024 को क्रिसमस दिवस, दिनांक 01.01.2025 को नव वर्ष, दिनांक 14.01.2025 को मकर संक्रान्ति/हजरत अली का जन्म दिवस एवं दिनांक 26.01.2025 को गणतंत्र दिवस मनाया जायेगा। साथ ही समाचार पत्रों की सूर्खियों में आये दिन हो रही घटनाओं के अवलोकन से असामाजिक तत्वो द्वारा इसका लाभ उठाकर गलत अफवाहें एवं धार्मिक उन्माद फैलाकर शान्ति व्यवस्था को प्रभावित किया जा सकता है। उक्त त्यौहारों को सकुशल तथा शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हो सके साथ ही साम्प्रदायिक दंगा एवं तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो, को देखते हुए कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखना आवश्यक है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए शासकीय एवं लोक सम्पत्ति के साथ-साथ सामान्य जन-जीवन को शान्तिमय एवं गतिरोध रहित बनाये रखने व किसी भी सम्भावित विधि विरूद्ध कार्यवाही को रोकने के लिए जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू करना आवश्यक है।अतएव उक्त परिस्थितियों में लोक व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जनहित में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आर्यका अखौरी, जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर, द्वारा जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निम्नलिखित निषेधाज्ञा तात्कालिक प्रभाव से लागू किया गया है। तात्कालिक आवश्यकता के महत्व को देखते हुए उक्त आदेश पारित करने के पूर्व आम नागरिकों को व्यक्तिगत या सामूहिक सूचना देकर सुनवाई हेतु पर्याप्त समय नहीं है, इस स्थिति में प्रश्नगत आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भा० न्याय संहिता की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे और न ही गैर कानूनी सभा करेंगे तथा न ही ऐसे स्थान पर प्रदर्शन व अनशन आदि का आयोजन करेंगे, कोई भी व्यक्ति या लाइसेंस धारक अपना लाइसेंसी असलहा लेकर किसी भी परिस्थिति में विचरण नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, विस्फोटक पदार्थ, तेजाब या लाठी एवं बल्लम आदि और आक्रमण होने वाले अस्त्र लेकर नहीं चलेगा और न कोई ऐसा अस्त्र, किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्र करेगा और न प्रदर्शित करेगा। ऐसे वृद्ध अथवा अपंग जो बिना छड़ी/लाठी के नहीं चल सकते हैं तथा जो सरकारी कर्मचारी ड्यूटी आदि पर तैनात होंगे, वे इस प्रतिबन्ध से मुक्त होंगे, कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जुलूस या गिरोह बनाकर किसी सार्वजनिक वाहन या मार्ग पर सामान्य आवागमन में कोई अवरोध नहीं करेगा, न ऐसी चेष्टा ही करेगा और न ही समूह या जुलूस बनाकर सार्वजनिक मार्गों पर चलने वाले वाहनों या अन्य सरकारी जन सम्पत्तियों की कोई तोड़-फोड़ करेगा और न ही उन्हें अन्य प्रकार से हानि पहुंचायेगा, दो पहिया वाहनों पर एक साथ अधिकतम दो व्यक्ति ही चल सकेंगे, कोई भी व्यक्ति गलत खबरें या अफवाहें, जिससे शान्ति भंग होने की आशंका हो सकती है, नहीं फैलायेगा और न किसी प्रकार ऐसी अफवाहों को किसी अन्य माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजेगा, कोई भी व्यक्ति अपने मकान के छत पर या सार्वजनिक स्थान पर ईंट, कंकड़, पत्थर अथवा किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ एकत्र नहीं करेगा और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई ऐसा नारा लगायेगा और न ही कोई ऐसा भाषण करेगा और न कोई ऐसा पोस्टर लगायेगा जिससे विभिन्न सम्प्रदायों, धर्माे या वर्गों के बीच द्वेष की भावना फैले या शान्ति भंग होने की आशंका हो, कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक वाहन या मार्ग पर सामान्य आवागमन में कोई अवरोध नहीं करेगा, न ऐसी चेष्टा ही करेगा और न ही समूह या जुलूस बनाकर सार्वजनिक मार्गों पर चलने वाले वाहनों या अन्य सरकारी जन सम्पत्तियों की कोई तोड़-फोड़ नहीं करेगा या न उन्हें अन्य प्रकार से हानि पहुंचायेगा, कोई भी व्यक्ति या व्यक्त्तियों का समूह या संस्था द्वारा गतवर्ष / परम्परा से भिन्न किसी देवी / देवता की मूर्ति स्थापना / पूजा आदि सार्वजनिक स्थल पर नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या संस्था द्वारा पूर्व से निर्धारित स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर देवी / देवता की मूर्ति का विसर्जन नहीं करेगा, उक्त आदेश धार्मिक जुलूसों एवं परम्परागत त्यौहार, शवयात्रा, परम्परागत तथा सार्वजनिक रास्ते से गुजरने वाले उक्त जुलूसों पर प्रभावी नहीं होगा, उक्त आदेश जनपद गाजीपुर सीमा क्षेत्र में दिनांक 20-12-2024 से दो माह तक अथवा इसके पूर्व जब तक इस आदेश को वापस न ले लिया जाय, प्रभावी रहेगा। मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित होकर वर्ष 2024 की दिनांक 20.12. 2024 को जारी किया गया।