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मऊ: राज्यकर वाणिज्य कर द्वारा व्यापारियों को बड़ी राहत, एमनेस्टी टैक्स में 31 मार्च तक ब्याज व अर्थदंड में शतप्रतिशत छूट

मऊ। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की जनहित की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक एमनेस्टी स्कीम-2024 को  पूर्ण रूप से फलीभूत करने के लिए तथा प्रमुख सचिव, राज्यकर के निर्देशानुसार उक्त योजना की शत-प्रतिशत् पूर्ति के लिए ज्वाइंट कमिश्नर(कार्यपालक) राज्य कर, आजमगढ़ संभाग श्रीराम सरोज द्वारा मंगलवार को राज्य कर कार्यालय में सम्मानित व्यापारियों, उद्यमी बन्धुओं तथा विद्वान अधिवक्ताओं व अन्य टैक्स प्रोफेशनल के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गयी। जिसमें लगभग 80 लोग उपस्थित हुए। इस अवसर पर ज्वाइंट कमिश्नर श्रीराम सरोज द्वारा राज्यकर वाणिज्य कर कार्यालय में जीएसटी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया। संयुक्त आयुक्त द्वारा स्कीम के बारे में व्यापारियों को बताया गया कि जीएसटी के वर्ष 2017-18, 2018-19 व 2019-20 तक के धारा-73 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन के मामलों में यदि व्यापारी द्वारा केवल टैक्स जमा कर दिया जाये तो उन्हें ब्याज एवं अर्थदण्ड से पूर्णरूपेण छूट मिल जाएगी। श्री सरोज द्वारा बताया गया कि जनपद में एमनेस्टी स्कीम के कुल 578 मामले हैं। जिनमें टैक्स रू0 10.18 करोड़ है जबकि ब्याज रू0 10.24  और अर्थदण्ड कुल रू01.67 करोड़ है। अगर व्यापारी 31 मार्च 2025 तक टैक्स जमा कर दे तो उन्हें ब्याज और अर्थदण्ड की माफी मिल जाएगी। इस प्रकार टैक्स से ब्याज-अर्थदण्ड की ज्यादा राशि माफ हो जाएगी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यदि किसी भी प्रकार से कर की राशि जमा हो गयी हो तो ऐसे व्यापारी बन्धुओं को लाभ पहुंचाने के लिए विषेश प्रयास करते हुए एसपीएल-02 फाइल करा लेने के लिए कहा गया। जिससे ज्यादा से ज्यादा व्यापारी बन्धुओं को इस योजना का लाभ मिल सके। इसके साथ ही श्री सरोज द्वारा जनपद के सभी व्यापारियों से यह निवेदन भी किया गया कि माल की बिक्री का पक्का बिल उपभोक्ता को दें और जनपद के सभी निवासियों से यह भी अनुरोध किया गया कि प्रत्येक माल की खरीद का पक्का बिल अवश्य लें। बैठक में उपस्थित व्यापारियों और अधिवक्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस प्राथमिक योजना को सफल करने का आश्वासन दिया गया। बैठक में उपायुक्त विकास सागर एवं उपायुक्त अवनीष चौधरी सहित विभाग के अधिकारी कर्मचारी और अधिवक्ता एवं व्यापारीगण् उपस्थित रहे।

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