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गाजीपुर: अबोध बालिका के साथ दरिंदगी करने वाले दुष्‍कर्मी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, लगाया अर्थदंड

गाजीपुर। विशेष न्‍यायाधीश पाक्‍सो कोर्ट के न्‍यायाधीश रामअवतार प्रसाद ने अबोध बालिका के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र में 20 मई 2020 को अजहरुद्दीन उर्फ प्रिंस ने अबोध बालिका के साथ दरिंदगी की थी। पीडि़ता के परिजनों ने घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज करायी। पुलिस ने मामले की छानबीन कर चार्जशीट कोर्ट में प्रस्‍तुत किया। ट्रायल के दौरान छह गवाहों ने बयान दिया। दोनों पक्षों के अधिवक्‍ताओं की बहस सुनने के बाद विद्वान न्‍यायाधीश ने आरोपी को 20 वर्ष की सजा और 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि अर्थदंड के 50 प्रतिशत की धनराशि पीडि़ता को दी जायेगी।

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