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गाजीपुर: गैंगरेप के मामले में कोर्ट ने सुनाई एक आरोपी को आजीवन कारावास और दूसरे को 20 साल की सजा

गाजीपुर। विशेष न्‍यायाधीश पाकसो रामअवतार प्रसाद ने शुक़्रवार को गैंगरेप के आरोपियों में एक को आजीवन कारावास और  दूसरे को 20 साल की सजा सुनायी। दोनों अपराधियों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने बताया कि थाना दुल्‍लहपुर क्षेत्र के एक गांव में पवन राजभर जो राजू राजभर का ड्राइवर था, वह 12 अगस्‍त 2018 को एक 15 वर्षीय बालिका को बहला-फुसलाकर राजू के घर ले गया, दोनों ने बालिका के साथ जबरदस्‍ती रेप किया। सुबह होने पर किसी तरह से पीडि़ता अपने घर पहुंची। पीडि़ता का पिता आजीविका के लिए बाहर काम करता था। उसकी मां ने घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज करायी। पुलिस ने धारा 363, 366, 376 डी-आईपीसी में और 5/6 पाक्‍सो एक्‍ट में दर्ज कर मामले की विवेचना किया और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दिया। कुल दस गवाहों ने घटना की पुष्‍टी की। दोनों पक्षों के अधिवक्‍ताओं की बहस सुनने के बाद विद्वान न्‍यायाधीश ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और दूसरे को 20 साल की सजा सुनायी और 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

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