गाजीपुर! वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ, निदेशालय, कोषागार उ०प्र० व पेंशन निदेशालय उ०प्र० लखनऊ के निर्देश वरिष्ठ कोषाधिकारी मंगलेश सिंह पालीवाल गाजीपुर ने जनपद के समस्त पेंशन भोगियों के पेशन खाते पर भुगतान हेतु निम्नाकिंत बिंदुओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित का निर्देश प्राप्त हुये है। जिस क्रम में कोषागार से पेशन प्राप्त कर रहे पेंशनभोगी के मृत्यु की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल उसके पेशन खाते पर रोक लगाते हुए कोषागार कार्यालय को पेंशनभोगी के नाम, मृत्यु तिथि एवं पेंशन खाता संख्या से अवगत कराया जाय। साथ ही साथ उक्त पेंशनभोगी के मृत्यु की दशा में अधिक पेंशन भुगतान वापसी मांग पत्र अथवा अधिक पेंशन भुगतान नहीं होने पर एन०ओ०सी० (NOC ) कोषागार कार्यालय से प्राप्त किये बिना किसी भी दशा में पेंशनरों के पेंशन खाते का अतिम भुगतान नहीं किया जाय। अन्यथा अधिक पेंशन भुगतान की दशा में स्वयं शाखा प्रबंधक उत्तरदायी होगे। उन्होने बताया कि पेंशनभोगी के मृत्यु उपरात अधिक पेंशन धनराशि एवं उस धनराशि पर अर्जित व्याज की राशि सहित धनराशि वरिष्ठ कोषाधिकारी गाजीपुर के पद नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा अविलम्ब वापस प्रेषित कराना सुनिश्चित करें जी उस बैंक की मुख्य शाखा गाजीपुर पर देय हो तथा उस पर कलेक्शन चार्ज देय न हो। तत्पश्चात ही मृतक के खाते की शेष धनराशि का भुगतान नियमानुसार उनके वारिसों को करने की कार्यवाही संपादित करें। साथ ही डिमाण्ड ड्राफ्ट भेजते समय अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय द्वारा प्रेषित माग पत्र की छायाप्रति भी सलग्न कर भेजना सुनिश्चित करें। प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन लखनऊ के आदेश दिनाक 12.05.2008 द्वारा उ०प्र० सरकार के पेंशनर को पति-पत्नी के संयुक्त खाते के माध्यम से पेंशन भुगतान की सुविधा प्रदान किया गया है। कोषागार द्वारा पेंशन प्राप्त कर रहे समस्त पेंशनभोगियों के पेंशन खाते एकल अथवा केवल पति-पत्नी के संयुक्त खाते में ही पेंशन का भुगतान किया जाय साथ ही पेंशनर द्वारा बैंक शाखा बदलने की स्थिति में इसकी सूचना खाते के विवरण व एन०ओ०सी० (NOC ) के साथ इस कार्यालय को प्राथमिकता उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अन्यथा पेंशन बाधित होने की दशा में स्वय शाखा प्रबंधक/पेशनभोगी उत्तरदायी होगें। उन्होने दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन हेतु अपने अधीनस्थ समस्त बैंक शाखाओं को प्रबंधकों को अपील किया कि पेंशनर की मृत्यु के उपरान्त एन0ओ0सी0 अवश्य प्राप्त किया जाय।
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