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गाजीपुर: नाबालिग को भगाकर रेप करने के मामले में पाक्‍सो कोर्ट ने सुनाई आरोपी को 25 वर्ष की सजा, लगाया 55 हजार का अर्थदण्‍ड

गाजीपुर। नाबालिग बच्‍ची को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और रेप करने के मामले में पाक्‍सो कोर्ट के न्‍यायाधीश रामअवतार प्रसाद ने आरोपी को 25 वर्ष की सश्रम कारावास और 55 हजार का अर्थदण्‍ड लगाया है। इस संदर्भ में विशेष लोक अभियोजक पाक्‍सो एडवोकेट रविकांत पांडेय ने बताया कि सादात थाना क्षेत्र के एक गांव नाबालिग बच्‍ची को आरोपी अरमान उर्फ भोला 24 दिसंबर को 12 बजे रात में बहला-फुसलाकर आजमगढ भगा ले गया। जहां उसे मुस्लिम बाहुल्‍य क्षेत्र में साढे तीन महीने तक रखा और मस्जिद-मजारो पर घुमाता रहा। इस दौरान गाजीपुर जिले के मकदुमपुर मजार पर ले गया जहां पर पुलिस ने आरोपी को नाबालिग के साथ गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग का पुलिस ने बयान और मेडिकल परीक्षण कराया, पुलिस ने 1 मई को 2025 को अरमान उर्फ भोला के विरूद्ध 366, 366, 376, 506 व पाक्‍सो एक्‍ट के तहत चार्जशीट दाखिल किया। आठ गवाहो ने अभियोजन के कथानक का समर्थन किया। दोनो पक्षो के बहस सुनने के बाद न्‍यायाधीश ने आरोपी को 25 वर्ष की सश्रम कारावास और 55 हजार का अर्थदण्‍ड लगया। अर्थदण्‍ड की पूरी धनराशि पीडि़ता के इलाज और खर्च के लिए देने का आदेश दिया।

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