गाजीपुर। विकास खण्ड बिरनो, जनपद गाजीपुर के ग्राम पंचायत बद्दोपुर में अस्थायी गोआश्रय स्थल संचालित है, जिसमें वर्तमान में 176 निराश्रित गोवंश संरक्षित हैं। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला, गाजीपुर द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में अस्थायी गोआश्रय स्थल मलेठी मोड़, बद्दोपुर के सुचारु संचालन हेतु पात्र एवं अनुभवी एन०जी०ओ०/ट्रस्ट/गौ सेवा संस्थाओं/एफ०पी०ओ०/पंजीकृत समितियों से रुचि की अभिव्यक्ति (EOI ) आमंत्रित किया जाता है। जिसमें निराश्रित/असहाय गोवंश का संरक्षण, भरण-पोषण एवं प्रबंधन, स्वच्छता, चारा-पानी, टीकाकरण एवं टैगिंग की समुचित व्यवस्था, गोबर एवं गौमूत्र आधारित उत्पादों का प्रबंधन। अभिलेखों का रख-रखाव एवं ऑनलाइन पोर्टल पर अद्यतन प्रविष्टि। शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन।पात्रता शर्ते संस्था विधिवत पंजीकृत हो। गौ संरक्षण/पशुपालन/सामाजिक क्षेत्र में कार्य अनुभव को वरीयता। विगत 3 वर्षों के लेखा परीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध हों। आयकर/जीएसटी/पैन पंजीकरण (जहाँ लागू हो) अनिवार्य। संस्था के विरुद्ध कोई आपराधिक/वित्तीय अनियमितता प्रकरण लंबित न हो। आवश्यक दस्तावेज – पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संस्था का संविधान/उद्देश्य, अनुभव प्रमाण पत्र, वित्तीय विवरण (पिछले 3 वर्ष), शपथ पत्र (न्यायालय शुल्क सहित), आवेदन प्रक्रिया-इंच्छुक संस्थाएं निर्धारित प्रारूप में अपनी रुचि की अभिव्यक्ति सीलबंद लिफाफे मेंEOI वित Operation of GauAshray Sthal अंकित करते हुए अपने प्रस्ताव दिनांक 14.08.2026 को सायं 05.00 बजे तक मुख्य पशु चिकित्साधिकारी गाजीपुर के विकास भवन, गाजीपुर में स्थित कार्यालय में जमा कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया-प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण चयन समिति द्वारा किया जाएगा। पात्र संस्थाओं को प्रस्तुतीकरण हेतु आमंत्रित किया जा सकता है। अंतिम निर्णय चयन समिति के अधीन होगा। चयनित संस्था को पशुपालन विभाग के साथ मेमोरण्डम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एम०ओ०यू०) साइन करना होगा जिसके नियम एवं शर्तों के आधार पर तीन वर्षों तक गोआश्रय का संचालन संस्था द्वारा किया जाएगा। गोआश्रय स्थल में संरक्षित गोवंशों के भरण पोषण हेतु शासन द्वारा निर्धारित धनराशि रु० 50.00 प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से प्रदेश सरकार द्वारा डी०बी०टी० के माध्यम से भुगतान मासिक रूप से संस्था को उपलब्ध कराया जाएगा। गोआश्रय स्थल के संचालक को समय-समय पर दिए गए आदेशों/निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा। गोआश्रय स्थल की व्यवस्था में कमी पाए जाने पर किसी भी समय संस्था से गोआश्रय स्थल के संचालन का कार्य वापस ले लिया जाएगा। प्राधिकारी को किसी भी/सभी प्रस्तावों को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
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