गाजीपुर। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह (दिनांक 01.01.2025 से दिनांक 31.01.2025) तक के अन्तर्गत परिवहन विभाग गाजीपुर द्वारा शहर के भिन्न-2 स्थानों पर दो पहिया/चार पहिया वाहन एवं भारी वाहन चलाने वाले चालको, परिचालको को सड़क सुरक्षा के नियमों से अवगत कराते हुए सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) व यात्री/मालकर अधिकारी द्वारा यह अपील किया गया कि दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना सुनिश्चित करें, तथा चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग आवश्य करें वाहन चलाते समय मोबाइल/ईयरफोन का प्रयोग कदापि न करें, नशे व नीद की दशा में वाहन न चलाए कोहरे में फागलाईट का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। हाईवे पर वाहन चलाते समय लेन ड्राईविंग नियमों का पालन अवश्य करें राष्ट्रीय सडक सुरक्षा माह के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2025 से दिनांक 13.01. 2025 तक बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने के अभियोग में दो पहिया वाहनों का चालान किया गया तथा बिना सीट बेल्ट लगाये चार पहिया वाहन चलाने वाले कुल चालान संख्या 129 मो०सा० व 17 सीट बेल्ट वाहनों का चालन कर कार्यवाही की गयी तथा उक्त लोगो को जागरूक करते हुए अपील किया गया कि सड़क पर वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा नियमों का शत प्रतिशत अनुपालन करना सुनिश्चित करें। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से रमेश चन्द्र श्रीवास्तव ए०आर०टी०ओ० (ए/ई) व श्री लवकुमार सिंह पी०टी०ओ० तथा मोटर एसोशियेशन अध्यक्ष टनटन सिंह व अन्य वाहन स्वामी भी उपस्थित रहें।