वाराणसी। स्पेशल सीजेएम की अदालत ने शाइन सिटी कंपनी के मालिक राशिद नसीम को 11 मुकदमों में फरार घोषित किया है। अदालत ने उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। कुर्की की कार्रवाई एक महीने के अंदर होगी। राशिद नसीम के खिलाफ वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ और सोनभद्र सहित प्रदेश के अन्य जिलों में धोखाधड़ी सहित अन्य आरोपों में 550 मुकदमे दर्ज हैं। ईओडब्ल्यू की वाराणसी इकाई ही 100 मुकदमों की जांच कर रही है। प्रयागराज के जीटीबी नगर, करेली का मूल निवासी राशिद नसीम वर्ष 2016 में वाराणसी आया और कैंट थाना क्षेत्र के जेपी मेहता इंटर कॉलेज के पास सर्वोदय कॉम्प्लेक्स में शाइन सिटी कंपनी का कार्यालय खोला। वाराणसी सहित पूर्वांचल के अलग-अलग जिलों सहित बिहार तक के लोगों से अरबों रुपये प्लॉट, आवासीय योजना और अन्य लुभावनी योजनाओं के नाम पर जमा कराया। लगभग तीन वर्ष बाद राशिद नसीम और उसके लोग निवेशकों के रुपये हड़प कर भाग गए। निवेशकों को न प्लॉट मिला और न मकान दिया गया। पैसा भी हड़प लिया गया। आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की वाराणसी इकाई के जनसंपर्क अधिकारी इंस्पेक्टर सुनील कुमार वर्मा ने मंगलवार को बताया कि शाइन सिटी कंपनी के कर्ता-धर्ताओं पर वाराणसी के कैंट, सिगरा, मंडुवाडीह और रोहनिया थाने में 100 मुकदमे दर्ज हैं। शासन स्तर से इन मुकदमों की जांच और कार्रवाई की जिम्मेदारी ईओडब्ल्यू की वाराणसी इकाई को दी गई है। राशिद नसीम को छोड़ कर उसकी कंपनी के 15 आरोपी मौजूदा समय में जेल में बंद हैं। डिप्टी एसपी महेश पांडेय ने कैंट थाने में दर्ज नौ मुकदमों और इंस्पेक्टर विजय प्रकाश यादव ने कैंट थाने व सोनभद्र के शक्तिनगर थाने के एक-एक मुकदमे की जांच की। स्पेशल सीजेएम की अदालत के आदेश से जारी कुर्की की प्रक्रिया की जानकारी दी गई है। इसे आरोपी राशिद नसीम के मूल निवास स्थान, सार्वजनिक स्थानों और न्यायालय गेट पर चस्पा कराया गया है। यदि राशिद नसीम एक माह के अंदर न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ तो उसकी संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा।
