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सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्‍ट्रीय महासचिव अरबिंद राजभर पर मऊ रेलवे पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज

मऊ. सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर के खिलाफ मऊ रेलवे स्टेशन पर अनधिकृत प्रवेश करने पर गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है. यह मामला समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद राजीव राय की शिकायत पर दर्ज किया गया. अरविंद राजभर की ओर से कुछ समर्थक और मीडियाकर्मियों के साथ मऊ रेलवे जंक्शन प्लेटफार्म पर अनाधिकृत रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी. इससे रेल यात्रियों को काफी असुविधा हुई. अरविंद के खिलाफ अपराध संख्या 142/ 2025 के तहत धारा 147, 145, 146 और रेल अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. अरविंद राजभर के साथ 20 से 25 अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज हुआ है. कहा जा रहा है कि पूरा मामला 19 मार्च, 2025 को मऊ रेलवे स्टेशन पर हुई अनधिकृत प्रेस वार्ता से जुड़ा है. सपा सांसद राजीव राय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए रेलवे के उच्चाधिकारियों से शिकायत की थी. सूत्रों के अनुसार, अरविंद राजभर को नोटिस भेजा जा चुका है. उनके खिलाफ कभी भी कार्रवाई हो सकती है. इस मामले में पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम वीके श्रीवास्तव ने पत्र जारी कर मऊ स्टेशन पर तैनात अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.

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