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विनीत राय हत्‍याकांड में तत्‍कालीन कोतवाल दीनदयाल पांडेय व चौकी इंचार्ज चंद्रशंकर मिश्र को डीआईजी वाराणसी ने किया निलंबित

गाजीपुर। थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 08.12.2023 से चली आ रही आपसी रंजिश के क्रम में एक प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार के युवा व्यवसायी विनीत राय पुत्र आलोक राय, निवासी अष्टभुजी कालोनी जनपद गाजीपुर की शंकर पाण्डेय पुत्र रविशंकर पाण्डेय, आलोक दुबे पुत्र लक्ष्मण दुबे व अन्य अपराधियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली, जनपद गाजीपुर पर मु0अ0सं0-365/2026 धारा 103(1), 191(2), 3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया है। वैभव कृष्ण, पुलिस उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र के समक्ष दिनांक 15.07.2026 को मृतक विनीत राय के पिता आलोक राय द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया गया कि उनके द्वारा घटना दिनांक 08.12.2023 से पूर्व भी “कटरा गैंग” की गतिविधियों के सम्बन्ध में थाना कोतवाली गाजीपुर को समय-समय पर शिकायती/स्मरण पत्र प्रेषित किये गये थे किन्तु उन पर समुचित एवं प्रभावी विधिक कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की गयी जिसके परिणामस्वरूप उक्त दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा प्रकरण को अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुए तत्काल पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर को निर्देशित करते हुए शिकायतकर्ता के प्रार्थना पत्र एवं संलग्न अभिलेखों में उल्लिखित समस्त बिन्दुओं पर थाना कोतवाली, गाजीपुर की भूमिका की प्रारम्भिक जांच अपर पुलिस अधीक्षक नगर, गाजीपुर से कराकर आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। उपरोक्त जांच में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, जनपद गाजीपुर, निरीक्षक दीनदयाल पाण्डेय तथा हल्का प्रभारी उपनिरीक्षक चन्द्रशंकर मिश्र थाना कोतवाली गाजीपुर को अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता का दोषी पाया गया। जांच आख्या के आधार पर पुलिस उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र द्वारा दिनांक 27.07.2026 को पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर को उक्त दोनों पुलिसकर्मियों के विरुद्ध तत्काल विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। 1. निरीक्षक दीनदयाल पाण्डेय तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, जनपद गाजीपुर को उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम-17(1) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रारम्भिक जांच के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय जांच आदेशित की गयी है। 2. उपनिरीक्षक चन्द्रशंकर मिश्र थाना कोतवाली, जनपद गाजीपुर को भी उपरोक्त नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय जांच आदेशित की गयी है।

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