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गाजीपुर: मोटर दुर्घटना में क्षतिपूर्ति पाने में लिए एआरटीओ ने जारी किया गाइडलाइन

गाजीपुर। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हिट एण्ड रन मोटर दुर्घटना में घायल या मृत व्यक्ति/मृत्यु की स्थिति में कानूनी उत्तराधिकारी को मृत्यु पर रू0 200000/-(दो लाख) एवं गम्भीर चोट पर रू0 50000/-(पचास हजार) की आर्थिक सहायता कैशलेस इलाज की सुविधा तय अस्पतालों में मिलती है। पिड़ित वेबसाईडhitandrunschemeclaims@gicouncil.in से फार्म-1 व फार्म-4 प्राप्त कर फार्म-1 व फार्म-4 को भरकर दावा जॉच अधिकारी को दे सकते है। अधिकारी जॉच कर फार्म-2 के साथ रिपोर्ट जमा करेंगा क्लेम सेटलमेंन्ट कमिश्नर द्वारा फार्म-3 से मंजूरी मिलती है। इसके बाद 15 से 45 दिनों में ई-पेमेन्ट के जरिए भुगतान किया जाता है। फार्म-4 के रूप में शपथ पत्र देना आवश्यक है। उन्होने जनसामान्य को अवगत कराया है कि भारत सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना में हिट एण्ड रन (अज्ञात वाहन से) दुर्घटना होने पर इस जन कल्याणकारी योजना के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में तीन लाभार्थियों को मुआवजा /लाभ दिया गया है। जिसमें स्व0 प्रीतम गुप्ता पुत्र जोखन साह, स्व0 राजू बारी पुत्र मुन्ना बारी निवासी ग्राम रेवतीपुर पट्टी, तेजमल राय तहसील सेवराई, स्व0 गौरव तिवारी(मृतक) पुत्र प्रवेश तिवारी निवासी म0नं0 38/53 हौज कटोरा, थाना दशाश्वमेघ, वाराणसी। उन्होने बताया कि सड़क हादसे में मौत या घायल होने के बाद पीड़ित व पीड़ित परिवार मुआवजे के लिए फार्म-1, एफ0आई0आर0/पुलिस रिपोर्ट, चिकित्सा या पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ ही पहचान और पता प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक/खाता विवरण, क्लेम करने वाले का रिश्ते का प्रमाण पत्र, मुत्यु प्रमाण पत्र(यदि लागू हो) तो इसके साथ ही यदि अन्य मुआवजा लिया गया हो तो फार्म-4 जमा करना होगा।

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