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गाजीपुर: बालिका को भयभीत कर दुष्‍कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 वर्ष की सजा, लगाया अर्थदण्‍ड

गाजीपुर। बालिका को भयभीत कर दुष्‍कर्म करने के आरोपी को पास्‍को कोर्ट के विशेष न्‍यायाधीश रामाअवतार प्रसाद ने 20 वर्ष की सजा और 30 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक प्रभूनारायण सिंह ने बताया कि थाना कोतवाली क्षेत्र में अभियुक्‍त अब्‍दुल मजिद पुत्र स्‍व. अब्‍दुल अहमद निवासी सट्टी मस्जिद ने बालिका को भयभीत कर दुष्‍कर्म किया करता था, भय के चलते बालिका अपने परिजनो से नही बताया और बाद बिमार रहने लगी तो महिला चिकित्‍सक ने जांच के बाद पूरी बात परिजनो को बताई। इस पर पीडि़ता के पिता ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने तत्‍काल आरोपी को गिरफ्तार कर मुकदमा की चार्जशीट अदालत में प्रसतुत कर दी। इस मामले में पांच गवाहो ने बयान दिया, दोनो पक्षो के अधिवक्‍ताओ की बहस सुनने के बाद विद्वान न्‍यायाधीश ने विभिन्‍न धाराओ में आरोपी को 20 वर्ष की सजा और 30 हजार रूपये का अर्थदण्‍ड लगाया है।

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