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मऊ: हेट स्‍पीच के फैसले के खिलाफ अब्‍बास अंसारी की याचिका खारिज

मऊ । मऊ के विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए राजीव कुमार वत्स ने शनिवार को अब्बास अंसारी और मंसूर अंसारी की ओर से विधानसभा चुनाव के दौरान नफरती भाषण के मामले में गत 31 मई को सीजेएम द्धारा सुनाई गई सजा पर रोक लगाने की अर्जी को खारिज कर दिया। वहीं दंडादेश के निष्पादन को निलंबित करते हुए अपील पर सुनवाई के लिए 25 जुलाई की तिथि नियत कर दिया। साथ ही दोनों की जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया।मामला शहर मामला शहर कोतवाली  क्षेत्र का है। मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में अपराध संख्या 97/ 22 धारा 506, 171च भादवि के तहत एफआईआर दर्ज हुई। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी और अन्य को आरोपी बनाया गया। आरोप था कि 3 मार्च 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने नगर क्षेत्र के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान कहा कि जनपद मऊ के प्रशासन को चुनाव के बाद रोककर हिसाब किताब करने व इसके बाद सबक सिखाने की धमकी मंच से दी गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद धारा 506, 171 एफ,186,189,153 ए, 120 बी भादवि  मे सदर विधायक अब्बास अंसारी और उनके भाई उमर अंसारी, इलेक्शन एजेंट गाजीपुर जनपद के पुरानी कचहरी यूसुपुर के विरुद्ध आरोप पत्र भेजा था।

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