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मऊ: एमपी/एमएलए कोर्ट ने मुख्‍तार अंसारी की पत्‍नी आफसा अंसारी के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट

मऊ। विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए राजीव कुमार वत्स ने गैंगस्टर एक्ट में आरोपी माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही उनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए नोटिस जारी किया है। मामले मे हाजिरी के लिए 1 सितंबर की तिथि नियत किया है। मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है।अभियोजन के अनुसार तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक दक्षिण टोला पंकज कुमार सिंह की तहरीर पर गैगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई। इसमें माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी, अनवर सहजाद, सरजीत रजा उर्फ़ आतिफ रजा, रविंद्र नारायण सिंह, जाकिर हुसैन उर्फ विक्की को आरोपी बनाया। पुलिस ने मामले की विवेचना कर मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी के विरुद्ध फरारी में आरोप पत्र न्यायालय में भेजा। न्यायालय में आफसा अंसारी के अलावा शेष आरोपी उपस्थित हो रहे हैं जबकि आफसा अंसारी उपस्थित नहीं हो रही हैं, इस पर विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए ने उनके विरुद्ध गैरजमानती वारंट के साथ ही उनकी संपत्ति को कुर्क करने के लिए नोटिस जारी किया है।

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