गाजीपुर। नाबालिग के रेप के मामले में पाक्सो कोर्ट ने आरोपी को दस वर्ष की सजा और 40 हजार का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक एडवोकेट प्रभुनारायण सिंह ने बताया कि 8 जुलाई 2018 को दुल्लहपुर थाना क्षेत्र के आकाश गोड़ ने 16 वर्षीय बालिका को शादी का झांसा देकर नासिक भगा ले गया था। 25 दिनो तक उसके साथ शारीरिक दुष्कर्म करता रहा, पुलिस के दबाव बनाने पर वह नाबालिग सहित हाजिर हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की छानबीन कर पुलिस ने धारा 363, 366, 376 व ¾ पाक्सो एक्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन ने कुल पांच गवाहो को कोर्ट में प्रस्तुत किया, सभी गवाहो ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया। दोनो पक्षो के अधिवक्ताओ की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश रामअवतार प्रसाद ने आरोपी आकाश गोड़ को दस साल की कठोर कारावास व 40 हजार का अर्थदण्ड लगाया है।
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