गाजीपुर! अनुपम शुक्ला जिलाधिकारी ने बताया है कि जन्म एवं मृत्यु के विलंबित पंजीकरण के सम्बन्ध में भारत के राजपत्र में प्रकाशित ऐक्ट-2026 के अनुपालन में सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा आदेश दिनांक 10 अगस्त, 2026 के माध्यम से नियमानुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। उक्त आदेश निर्गत किए जाने के समय इस सम्बन्ध में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन से शासनादेश प्रापत नही हुआ था।
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