लखनऊ। संपत्ति के लालच में माता-पिता सहित परिवार के छह लोगों की निर्मम हत्या करने के मामले में शुक्रवार को सजा सुना दी गई। हत्यारे पुत्र अजय सिंह और उसकी पत्नी रूपा सिंह को एडीजे रोहित सिंह ने मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अजय सिंह पर 1.55 लाख और रूपा सिंह पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने मृत्युदंड का आदेश और पत्रावली को हाईकोर्ट भेजने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि जब तक हाईकोर्ट मृत्युदंड के आदेश की पुष्टि नहीं कर देता, तब तक दोषियों को फांसी पर न चढ़ाया जाए। कहा कि अजय सिंह और रूपा सिंह को गर्दन से फांसी का फंदा डालकर तब तक लटकाया जाए, जब तक उनकी मृत्यु ना हो जाए। कोर्ट ने कहा कि दोषियों को यह सूचना भी दी गई कि यदि वह इस आदेश के खिलाफ अपील करना चाहते हैं तो निर्णय के 30 दिन के अंदर हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। आयुर्वेद घोटाला के विशेष न्यायाधीश रोहित सिंह ने सुनवाई के बाद इन दोनों को 16 दिसंबर को दोषी ठहराया था। दोनों पति-पत्नी को सजा सुनाने के लिए 17 जनवरी की तारीख तय की थी।
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