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बलिया: विवाहिता, उसकी पुत्री और गर्भ में पल रहें मासूम की हत्‍या के मामले में कोर्ट ने सुनाई पति-सास को आजीवन कारावास की सजा

बलिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने सोमवार को सुनवाई करते विवाहिता सरिता देवी (27), सोलह माह की पुत्री और गर्भ में पल रहे मासूम की हत्या मामले में पति रामकेवल वर्मा व सास चांदमुनी देवी पर दोषी पाया। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 35 हजार जुर्माने से दंडित किया। न्यायालय ने 17 माह और 14 दिन की सुनवाई में फैसला सुनाया है।उभांव थाना क्षेत्र के करनी गांव में तीन जून 2024 को रात्रि में उक्त वारदात हुई थी। उभांव थाना क्षेत्र के डूहा बिहरा नारायनपुर निवासी राम गोविंद की बहन की शादी आरोपी राम केवल के साथ हुई थी। विदाई के कुछ माह बाद दहेज के लिए विवाहिता का उत्पीड़न करने लगे। ससुराल वालों की मांग पूरी नहीं हुई तो विवाहिता सरिता देवी, उसकी सोलह माह की बच्ची और गर्भ के अंदर पल रहे बच्चे की हत्या कर दी। मृतका के भाई गोविंद की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की विवेचना की।पांच अगस्त 2024 को न्यायालय सीजेएम कोर्ट ने चार्जशीट का संज्ञान लिया। 28 अगस्त 2024 को सीजेएम ने सेशन ट्रायल के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय में सुपुर्द कर दिया। नौ अक्टूबर को जिला जज की न्यायालय ने आरोप तय किए। इसके बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया।

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