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गैंगस्‍टर काशीनाथ सिंह की छह करोड़ की चल-अचल संपत्ति होगी कुर्क- पुलिस आयुक्‍त मोहित अग्रवाल

वाराणसी। चोलापुर थाना क्षेत्र के कोहासी गांव के मूल निवासी निवासी काशीनाथ सिंह द्वारा अपराध से अर्जित की गई छह करोड़ 20 लाख 53 हजार 95 रुपये की चल-अचल संपत्ति कुर्क की जाएगी। यह आदेश पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने काशीनाथ सिंह के खिलाफ चेतगंज थाने में वर्ष 2022 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे के मामले में दिया है।कैंट थाना क्षेत्र के नदेसर में रहने वाले काशीनाथ सिंह का आपराधिक इतिहास तीन दशक पुराना है। वह रमेश राय उर्फ मटरू राय के गिरोह का सदस्य है। काशीनाथ के खिलाफ वर्ष 1984 में चोलापुर थाने में पहला मुकदमा मारपीट और धोखाधड़ी सहित अन्य आरोपों में दर्ज किया गया था। उसके बाद से अब तक कमिश्नरेट के अलग-अलग थानों में उस पर 15 मुकदमे दर्ज हैं। हत्या के प्रयास के चोलापुर थाने के वर्ष 1989 के एक मामले में काशीनाथ सिंह को अदालत तीन वर्ष के कठोर कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित कर चुकी है। इसी क्रम में अब चेतगंज थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे के मामले में पुलिस आयुक्त के आदेश से काशीनाथ सिंह की छह करोड़ 20 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की जाएगी।

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