गाजीपुर। फर्जी हस्ताक्षर के मामले में माफिया स्व. मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की जमानत याचिका गुरुवार को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह ने खारिज कर दिया है। इस संदर्भ में जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने बताया कि दोनों पक्षों के बहस सुनने के पश्चात अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह ने उमर अंसारी की तरफ से दाखिल जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। ज्ञातव्य है कि उमर अंसारी ने अपनी माता अफसां अंसारी जो एक लाख इनामिया और फरार हैं उनका फर्जी हस्ताक्षर करके वकालतनामा न्यायालय की पत्रावली में दाखिल कर दिया था। कोर्ट ने अपराध को गंभीर मानते हुए उनकी जमानत खारिज कर दी है।
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